राजश्री योजना: राजश्री योजना फॉर्म पीडीऍफ़ कैसे डाउनलोड करे और आवेदन कैसे करे ?

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई। आज समझ में बालिकाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। लगातार लिंगानुपात घट रहा है।बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह रही है। बालिकाओं का विकास नहीं हो रहा है। इन सब विषयों को ध्यान में रखकर 01जून 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया गया।

बालिकाओं के प्रति समाज में एक सकारात्मक सोच बने। बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मिल सके अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। जिससे बालिकाओं का उत्थान हो और वह आगे बढ़ सके। योजना पूरी तरीके से बालिकाओं के विकास से जुड़ी हुई है। बालिका के जन्म से लेकर कक्षा 12 उत्तीर्ण करने तक 6 किस्तों में कुल 50000 की  राशि दी जाती है

राजश्री योजना
राजश्री योजना

आर्थिक सहायता है जिससे बालिकाओं का समग्र विकास और शैक्षणिक व स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो सके। यह आर्टिकल राजश्री योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करते है और राजश्री योजना का pdf,आवश्यक दस्तावेज की जानकारी देगा।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्देश्य

  1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं का समग्र विकास और सके।
  2. समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सके।
  3. बालिकाओं के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो सके।
  4. बालिकाओं का शिक्षा के प्रति रुझान पैदा हो सके।
  5. मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।
  6. लिंगानुपात बढ़ाने में कारगर साबित हो सके।
  7. विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन में बढ़ोतरी हो सके पता विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित हो सके।
  8. बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार प्राप्त  हो सके।

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योजना के लिए कौन पात्र है

  • ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा ।
  •  समस्त परिलाभ “राजस्थान जन-आधार कार्ड” के माध्यम से ही देय होगा।
  •   तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तो का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तों के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्ही बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होगी।
  • इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को स्वघोषणा प्रस्तुत / अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  • यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तोका लाभ दिया जा चुका है तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी।
  • तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तो का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।
  •  तृतीय किश्त ( बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम एवं द्वितीय किश्तो का परिलाभ प्राप्तकर लिया हो।
  • ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1, 6, 10 तथा 12) शिक्षारत है / रही है।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना में दिए जाने वाले लाभ

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी के माता-पिता / अभिभावक को कुल 50,000 रूपये की अधिकतम राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा।

  •  राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतुअधिकृत निजी चिकित्सालय संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2,500 की राशि देय होगी।
  • बालिका की एक वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2.500 राशि देय होगी।
  • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रूपये की राशि देय होगी।
  • बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5,000 रूपये की राशि देय होगी।
  •  बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिक के नाम से11,000 रूपये की राशि देय होगी।
  •   बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12 वीं कक्षों उत्तीर्ण करने पर 25,000 रूपये की राशि देय होगी।
लाभ प्रदान करने का लाभ की राशि
जन्म के समय 2500
1 वर्ष के टीकाकरण पर 2500
पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000
छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर 500
दसवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 11000
12वीं कक्षा में प्रवेशलेने पर 25000

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार का जनाधार कार्ड
  • माता पिता का आधार कार्ड
  • बालिका का आधार कार्ड
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • ममता कार्ड
  • मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड
  • दो संतानों संबंधी स्वघोषणा पत्र
  • विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र
  • कक्षा 12 की अंक तालिका
  • मोबाइल नंबर और ईमेल
  • Passport size photo

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

  • सर्वप्रथम आपको नजदीकी ई-मित्र या अटल सेवा केंद्र आधिकारिक वेबसाइट जाना होगा।
  • अब आपको ई-मित्र या अटल सेवा केंद्र में आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एवं जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • संचालक द्वारा आपका फॉर्म भरा जाएगा।
  • सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी संचालक द्वारा अपलोड किया जाएगा।
  • आवेदन पत्र को सबमिट करने के पश्चात आपको एक रिफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
  •  इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।
  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

     1.तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त         करने हेतु बालिका की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, दो संतानो सम्बन्धी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करवानी होगी।

    2.  योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका के माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त 

आवेदन कब कब किया जाता है

1.पहली किस्त के लिए आवेदन

  • महिला को प्रसव से पहले अपना नाम आंगनवाड़ी लिखवाना है ।
  • बच्चे को एक ID  दी जाएगी
  • प्रसव के बाद पहली किस्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा जाँच पड़ताल कर दी जाएगी ।

2.दूसरी किस्त  के लिए आवेदन

  • जन्म के 1 साल बाद सभी टीकाकरण के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाएगी

Note दूसरी किस्त के लिए शिशु कार्ड ऑनलाइन करना ज़रूरी है

3. तीसरी किस्त के लिए आवेदन

  • प्रथम कक्षा में प्रवेश पर मिलेगी ।इसके लिए ई मित्र में जाकर ऑनलाइन फ़ॉर्म भरना होगा
  • बालिका के विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र व माता पिता की दो संतान है का स्व घोषणा पत्र अपलोड करना होगा ।

4. चौथी व पांचवी किस्त का आवेदन

  • इन किस्तों के लिए भी ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।विद्यालय  अध्ययन प्रमाण पत्र फ़ॉर्म के साथ अपलोड करना होगा ।

5. छठी किस्त के लिए आवेदन

  • इन किस्तों के लिए भी ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
  • 12 वीं कक्षा अंतिम परीक्षा परिणाम फ़ॉर्म के साथ अपलोड करना है ।

उत्तरदायित्वःडीईओ/सीबीआईओ/पीईईओ/विद्यालय

राजकीय विद्यालयों  संस्था प्रधानो के लिए:

  • समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान द्वारा इस योजना के लिए एक दक्ष शिक्षक को योजना प्रभारी बनाया जायेगा। विधालयों द्वारा बालिकाओं को तृतीय एवं पश्चात किस्तों की  जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।
  •  राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम, 6, 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 में उत्तीर्ण करने वाली योजना की पात्र बालिकाओं की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन के समय पीसीटीएस कार्ड (PCTS ID), दो संतानो सम्बन्धीत स्वघोषणा, जनआधार कार्ड प्रति इत्यादि भी प्राप्त किये जायेंगें। पीसीटीएस आईडी सर्च के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करवाये जायेंगें।
  • योजना के लाभ हेतु सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाये गये विकल्प द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट कर आवश्यक डॉक्यूमेंन्टस भी प्रत्येक किश्त के आवेदन के साथ शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जायेगें। आवेदन सबमिट के साथ ही उसका एक एप्लीकेशन आई.डी. जनरेट किया जायेगा।
  • संस्था प्रधान द्वारा आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट से पूर्व आवेदन को अद्यतन एवं डिलीट की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
  • अन्तिम रूप से सबमिट प्रक्रिया के दौरान ही संस्था प्रधान सभी सूचनाएँ सही होने बाबत एक प्रमाण पत्र भी ऑन लाईन ही लिया जायेगा।
  •  प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो संस्था प्रधानों द्वारा सम्बन्धी ।

PEEO) / UCEEO को और माध्यमिक एवं उच्च  माध्यमिक विद्यालयों के आवेदन

  • सीधे ही जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को ओटीपी केमाध्यम से लॉक कर अग्रेषित किये जायेंगें।
  • पीईईओ / यूसीईईओ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों के लिए: (i) PEEO) / UCEEO को विद्यालयों के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर प्राप्त
  • अधिनस्थ प्राथमिक विद्यालयों के सभी आवेदनों का गहन परीक्षण और अपलोड किये गये दस्तावेजो से योजना हेतु पात्रता की जांच की जायेगी।
  • प्राप्त आवेदनो के परीक्षण के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिकशिक्षा को औटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेशित किये जायेगें।
  • अपात्र आवेदन आक्षेप के साथ वापस रिवर्ट कर दिये जायेंगें। जिन्हे विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ती कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जा सकेगा।

     CBEO कार्यालय के लिए:

  • सीबीईओ कार्यालय के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध रिपोर्टस के आधार पर योजना की निदेशालय द्वारा समय – समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी और निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत आवेदन सुनिश्चित करवाया जायेगा।

      जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा  कार्यालय के लिए:

  • जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के छात्रवृति प्रभारी एंव लेखा कार्मिक द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन पर ऑन लाईन प्राप्त हुए आवेदनो का परीक्षण किया जायेगा ।
  • ऑन लाईन ही भुगतान की स्वीकृति तैयार की जाकर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
  • अपात्र आवेदन आक्षेप के साथ रिवर्ट करके संबन्धित विद्यालयों से आक्षेप पूर्ति कर पुनः प्रक्रिया अनुसार भुगतान की कार्यवाही करेंगें

योजना की प्रगति बढाने एवं समाज में जागरूकता के लिए हमारे दायित्व

  • योजना की मार्गदर्शिका प्रत्येक स्कूल के सूचना पट्ट पर चस्पा करें ताकि प्रत्येक व्यक्तिको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।
  • ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली बैठको में जिनमें शिक्षा विभाग के अधिकारी / कर्मचारी योजना के संबंध में चर्चा करें।
  • पंजीकृत मदरसों में भी प्रवेश लेने वाली छात्राओं को योजना की शर्तों के अनुसार लाभदेय होगा

पात्र बालिकाओं के कक्षा 1 में प्रवेश दिनांक को ही आवेदन  पत्र पूर्ण रूप से  पूर्ति  करवाकर अपलोड करें। 

राजश्री योजना के प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर आयोजित बैठकों / वीसी में  पृथक से विचार विमर्श किया जावे।

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